एक जुलाई यानी आज से देशभर में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध (Single Use Plastic Ban) लग गया है. अब प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी कर 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की सामग्री जप्त करने के लिए अधिकृत किया है और जुर्माना राशि भी तय कर दी है. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों डिस्पोजेबल ग्लास लेकर ईयर बड और प्लास्टिक से बने झंडे-बैनर तक शामिल हैं. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है.
पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की थी. इसमें एक जुलाई से इस तरह के तमाम उत्पादों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था. सीपीसीबी के नोटिस के मुताबिक एक जुलाई से गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल बैन किए जाएंगे. अन्य उत्पादों में प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर शामिल हैं. सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों को इन चीजों के वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है.