आसाराम को मेडिकल आधार पर राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत 25 मई तक बढ़ाई


मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को राहत, जमानत 25 मई तक बढ़ी

जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने बुधवार को रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत देते हुए उसकी अंतरिम जमानत अवधि 25 मई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले उसकी जमानत 6 मई को समाप्त होने वाली थी।

अदालत ने यह फैसला मेडिकल ग्राउंड पर सुनाया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से पेश अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने दलील दी कि उसका इलाज अभी जारी है, ऐसे में जमानत अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए राहत दी।

 पहले भी मिल चुकी है जमानत

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने 29 अक्टूबर 2025 को आसाराम को मेडिकल आधार पर 6 महीने की जमानत दी थी। यह जमानत 6 मई 2026 को खत्म होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है।

इससे पहले आसाराम को 7 जनवरी 2025 को पहली बार मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत मिली थी। वहीं, जमानत समाप्त होने के बाद उसने 30 अगस्त 2025 को जोधपुर जेल में सरेंडर किया था।

 2018 से काट रहा है उम्रकैद

आसाराम 2018 से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। करीब 12 साल जेल में रहने के बाद उसे पहली बार मेडिकल आधार पर राहत मिली थी।

मामले में राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने पक्ष रखा, जबकि पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने पैरवी की।