जयपुर विकास प्राधिकरण  लालकोठी योजना में तीन मंजिला अवैध बिल्डिंग को किया सील.....आठ बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त

जयपुर, 15 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-3 में लालकोठी योजना में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बनी 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-14 में निजी खातेदारी की करीब 08 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों का पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

 मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने श्री महेन्द्र कुमार शर्मा बताया कि जोन-03 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित लोलकोठी योजना के भूखण्ड संख्या- स्पेषल 01 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति केे व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 03 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बन्द करवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से  स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 15.05.2024 को उक्त 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो, शटर पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-03, 10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
 जेडीए द्वारा जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित वाटिका से बासडोली रोड, दीपषिखा इंटरनेषनल कॉलेज के पीछे़ जिला जयपुर में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रैवल सड़कें, निर्माणाधीन 02 कमरे, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इसी प्रकार जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित बाजडोली रोड़ दीपषिखा इंटरनेषनल स्कूल के पीछे जिला जयपुर में ही दूसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रेवल सड़कें, व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।