चूरू, 06 मई। जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर भार ढोने वाले पशुओं को दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच काम में नहीं लेने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने बताया कि जिला गर्मी के मौसम में तापमान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। पशु मालिकों द्वारा गर्मियों के दौरान भी उंट, घोड़ा, खच्चर, पोनी, बैल, पाडा व गधा आदि भारवाहक पशुओं को भार ढोने के लिए उपयोग में लेते हैं। इन पशुओं के अत्यधिक गर्मी में काम में लिए जाने के कारण बीमार होने, लू लगने एवं तापघात की संभावना बढ़ जाती है, जो पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है।
उन्होंने पशु क्रूरता की रोकथाम, पशु स्वास्थ्य के संरक्षण, पशु रोगों के प्रसार को रोकने, पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण व दया भावना एवं जागरूकता की आवश्यकता के मद्देनजर भारवाहक पशुओं से अत्यधिक गर्मी व उच्च तापमान के समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहक कार्य हेतु उपयोग नहीं लेने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा भारवाहक पशु प्रजातियों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहन हेतु उपयोग में लेते हुए पाए जाने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही की जाएगी।