जयपुर। वरिष्ठ अविक्ता जेआर चौधरी ने एक बार फिर अपने तर्कों से नियुम विरुद्ध किए गए दो तबादलों पर रोक लगवाने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने देवेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड ब्वॉय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैना ब्लॉक राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के 15 जनवरी को जारी स्थानांतरण आदेश की क्रियांवति पर रोक लगा दी है। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने देवेंद्र कुमार शर्मा का राजाखेड़ा से मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर में ट्रांसफर किया था। देवेंद्र कुमार शर्मा के अधिवक्ता जेआर चौधरी ने न्यायालय को बताया कि अपीलार्थी का 2 मास की अवधि में ट्रांसफर किया गया है तथा अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है जिसका जिले से बाहर स्थानांतरण नियम विरुद्ध है। न्यायालय ने जेआर चौधरी के तर्कों से सहमत होकर देवेंद्र कुमार के स्थानातरण आदेश पर रोक लगा दी है।
इसी प्रकार अधिकरण ने कुलदीप बेनीवाल पटवारी पटवार मंडल भकरी तहसील परबतसर के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी है। इस प्रकरण में जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन ने अपने आदेश में बेनीवाल का स्थानांतरण पटवार मंडल भकरी से पटवार मंडल मोडी चारणा तहसील मकराना में किया था। इस मामले में एड. जेआर चौधरी ने तर्क रखा कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसील परबतसर में कार्यरत है और उसे भकरी का पटवारी मानकर ट्रांसफर किया गया है जो नियम विरुद्ध है। न्यायालय ने चौधरी के तर्को से सहमत होकर कुलदीप बेनीवाल के स्थानांतरण को स्थगित कर दिया।