जयपुर। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कि. रेनवाल ने अहम फैसला सुनाते हुए फर्जी मार्कशीट से सरपंच का चुनाव लडऩे वाले आरोपी लालूराम यादव पुत्र कानाराम यादव निवासी सुखालपुरा, पुलिस थाना रेनवाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं नकद जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरे प्रकरण के अनुसार मुंडोती ग्राम पंचायत के चुनाव का नामांकन दाखिल करने के दौरान लालूराम यादव ने आठवीं पास के दस्तावेज लगाए थे। न्यायालय में लालूराम यादव के दस्तावेज फर्जी साबित हुए। दरअसल, यादव ने सीकर के नेशनल बाल विकास शिक्षण संस्था, देवीपुरा कोठी से 1982 में आठवीं उत्तीर्ण करने के दस्तावेज लाए थे, जबकि उस स्कूल को मान्यता ही 1991 में मिली थी। न्यायालय द्वारा आरोपी लालूराम को भादसं की धारा 471 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास दिए जाने के आदेश दिए गए है। इसी प्रकार भासदस की धारा 474 के तहत आरोप सिद्ध होने पर लालूराम को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
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