दूदू। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत जिला कलक्टर द्वारा पंचायत समिति फागी की दो ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में जनसाधारण से आपत्तियां मांगी है। राज्य सरकार द्वारा फागी नगर पालिका के गठन की अधिसूचना के क्रम में जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की फागी पंचायत समिति की परवण व मांदी ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जनसाधारण से आपत्तियां मांगी गई है। इस संबंध में जिला कलक्टर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कोई भी व्यक्ति/ जनसाधारण 27 जुलाई तक अपनी आपत्तियां जिला कलक्टर या संबंधित उपखंड अधिकारी अथवा तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता हैं।
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