द केरल स्टोरी इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर:केरल हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक से इनकार; प्रोड्यूसर की दलील- 32000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी

द केरल स्टोरी इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर:केरल हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक से इनकार; प्रोड्यूसर की दलील- 32000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी

 

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं, प्रोड्यूसर ने दलील दी कि यह फिल्म 32,000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी है।

हाईकोर्ट ने कहा, 'केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा, जैसी वह है। फिल्म एक कथा है न कि इतिहास, समाज में संप्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी? सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक कुछ नहीं है।' कोर्ट ने कहा, 'यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है? हमारा देश नागरिकों को अपने धर्म और भगवान पर विश्वास करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ट्रेलर में क्या आपत्तिजनक था?'

ISIS जैसे संगठनों के बारे में कई फिल्में पहले ही आ चुकी हैं- कोर्ट
कोर्ट ने कहा, ISIS जैसे संगठनों के बारे में कई फिल्में पहले ही आ चुकी हैं। पहले भी कई फिल्मों में हिंदू सन्यासियों और ईसाई पादरियों को तस्कर और दिखाया जा चुका है। बैंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आपने यह सब फिक्शन के रूप में देखा है। अब ऐसा क्या खास है?

 

भोले-भाले लोगों के दिमाग में जहर भर देगी यह फिल्म- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में कहा कि यह फिल्म भोले-भाले लोगों के दिमाग में जहर भर देगी। फिल्म का लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी तक किसी भी एजेंसी को केरल में लव जिहाद नहीं मिला है।

हाईकोर्ट ने 6 याचिकाएं खारिज की
कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुनवाई जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुका है।

5 मई यानी आज रिलीज होने वाली इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक ने सवाल खड़े किए हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म के रिलीज होने से देश में धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। इसे जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस सी सरवनन की वेकेशन बेंच ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा, 'आप लास्ट मोमेंट पर क्यों आ रहे हैं? अगर पहले आते तो हम किसी को फिल्म देखने और फैसला करने के लिए कह सकते थे। आप फिल्म देखे बिना भी आए हैं। केरल हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।'

क्या है केरल स्टोरी से जुड़ा विवाद
द केरल स्टोरी, केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल हो जाता है। फिल्म 5 मई शुक्रवार को रिलीज हो रही है। CBFC ने फिल्म की रिलीज से पहले इसमें 14 कट लगाने कहे थे।

26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। 2 मिनट 45 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली 4 युवतियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं।