बगरू में आबकारी नियमों की धज्जियां..शराब गोदाम पर हुए ‘पियक्कड़ों के ठाठ’!

रिको क्षेत्र में दहमी कला पंचायत में आबकारी विभाग द्वारा गोदाम के लिए स्वीकृत लोकेशन पर धड्डले से चल रहा है शराब ठेका

यहां मदिरा प्रेमियों की सुविधा के लिए पीने बैठने के लिए बेसमेंट की सुविधा; आबकारी विभाग के जिम्मेदार मौन 

बगरू। एक और आबकारी विभाग को शराब बेचने के लिये ठेकेदार नही मिल रहे, वहीं दूसरी ओर आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से खुलकर अवैध शराब बेची जा रही है। जिसके कारण राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसा ही काला कारोबार चल रहा है बगरू में जहां शराब गोदाम को भी दुकान की तरह चलाया जा रहा है। आप को बता दे आबकारी नियम अनुसार गोदाम से शराब बेचना तो दूर, शराब की पेटी को खोल तक नहीं सकते, लेकिन सारे नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे हैं। बगरू के इस शराब गोदाम में नियमों को ताक पर रख कर अवैध शराब बेची जा रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे के रिको क्षेत्र में दहमी कला पंचायत में स्वीकृत अनुज्ञाधारी शराब ठेके का मालिक आबकारी विभाग में शराब गोदाम की लोकेशन स्वीकृत कराकर गोदाम की जगह धड्डले से शराब ठेका चला रहा है और आबकारी विभाग कुंभकर्णा नींद में सो रहा हैं। जानकारी के अनुसार कस्बे के रिको क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने दहमी कला पंचायत में स्वीकृत शराब के ठेके के मालिक ने आबकारी विभाग में ठेके के गोदाम की लोकेशन स्वीकृत करा रखी है यहां उक्त ठेकेदार इस गोदाम पर धड्डले से शराब का ठेका चला रहा है। विचारणीय प्रश्न है कि क्या आबकारी विभाग इतना असहाय हो गया है कि उनकी नाक के नीचे चल रहे इतने बड़े झोल के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं या फिर आबकारी विभाग की मिलीभगत से यह सारा खेल खेला जा रहा है।


शराब गोदाम के लिए यह है आबकारी विभाग के नियम
नियमों के अनुसार गोदाम से एक किमी दायरे में ही दुकान होनी चाहिए। नियमों के अनुसार शराब गोदाम से किसी भी प्रकार से शराब सप्लाई नहीं की जा सकती और ग्राहकों को सीधे शराब बेचना और शराब पिलाना तो बहुत दूर की बात है। आबकारी अधिकारी खुद बताते है कि अगर गोदामों से शराब सप्लाई की जा रही है तो यह आबकारी नियमों का उल्लंघन है। ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर शराब गोदाम का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।  


 

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