‘शर्मा जी की सीधी सट्ट’; गलत करोगे तो भुगतोगे..जेडीए ने सील किए अवैध व्यावसायिक निर्माण!

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में जेडीए प्रर्वतन दस्तों ने चार स्थानों पर बनाए गए अवैध व्यावसायिक भवनों को किया सील 

जोन-10, पीआरएन नॉर्थ, जोन-7 और जोन-12 में हुई बड़ी कार्रवाई, यहां जेडीए नियमों का किया जा रहा था गंभीर उल्लंघन; चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो गिरी गाज


जयपुर। जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन या यूं कहे कि ‘जेडीए के बाहुबली’ महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में अलग-अलग जोन में जेडीए के प्रर्वतन दस्ते पूरी तरह एक्शन में है और भूमाफियाओं पर लगातार नकेल कस रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चार स्थानों पर बनाए गए अवैध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवनों को सील किया। पहली कार्रवाई जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन आगरा रोड पर ग्रीन पार्क योजना में की गई। यहां भूखण्ड संख्या-एस-1 से एस-10 तक में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी 5 अवैध दुकानों को नियमानुसार पुख्ता सील किया गया। इसी प्रकार जोन-पीआरएन-नोर्थ में गोकुलपुरा कालवाड़ रोड तिलक विहार के भूखण्ड संख्या 35-36 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेट बैक बायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर बनी 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग, जोन-7 में सिरसी रोड आफिर्सस कैम्पस के भूखण्ड संख्या 145-146  में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावासयिक प्रयोजनार्थ सेट बैक बायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर किये गये अवैध निर्माण एवं जोन-12 में सरना डूंगर बालाजी विहार 63 बड की ढाणी के पास जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावासयिक प्रयोजनार्थ बने 4 अवैध कारखाने/गोदामों की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। 
पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़ ग्रीनपार्क योजना के भूखण्ड सख्ंया-एस-01 से एस-10 तक  में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावयायिक प्रयोजनार्थ करीब 100 बाई 25 फिट में 5 अवैध दुकानों का निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीं हटाये जाने पर सक्षम स्तर से  स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर गुरुवार को उक्त अवैध दुकानों के प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों, शटरों पर ताले-सील और चपड़ी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार जेडीए द्वारा जोन पीआरएन-नोर्थ क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम गोकुलपुरा कालवाड़ रोड तिलक विहार के भूखण्ड सख्ंया 35-36 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेट बैक बायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया। 


जोन-7 और जोन-12 में भी सील किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण
जेडीए द्वारा जोन-7 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सिरसी रोड आफीर्सस कैम्पस के भूखण्ड सख्ंया 145-146 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के  सेट बैक वायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर टीनसेड लगाकर अवैध निर्माण किये जाने पर अवैध बिल्डिंग को सील किया गया। इसी प्रकार जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सरनाडूंगर बालाजी विहार 63 बड की ढाणी के पास में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावयायिक प्रयोजनार्थ मूर्तियां एवं बैरिंग बनाने के 4 अवैध कारखानों/गोदामों को सील किया गया।