उपभोक्ता को समय पर कब्जा नहीं दिया, बिल्डर पर लगाया 2 लाख रुपए हर्जाना

जयपुर@ राज्य उपभोक्ता आयोग ने तय समय में उपभोक्ता को परिसर का कब्जा नहीं देने पर मैसर्स मीडिया वीडियो लिमिटेड पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही परिसर की लीज डीड की तारीख से कब्जा सौंपने तक ढाई रुपए वर्ग फीट के हिसाब से किराया भी परिवादी को भुगतान करने के लिए कहा है। आयोग ने यह आदेश एससी दीवान व अन्य के परिवाद पर दिया।

आयोग ने कहा कि विपक्षी दो महीने में परिवादी को कब्जा सौंपे। मामले के अनुसार, परिवादी ने बिल्डर से कोरल भिवाड़ी में 31 लाख 56 हजार रुपए में परिसर खरीदा था। शर्त के तहत बिल्डर को तीन साल में परिसर का निर्माण कर कब्जा सौंपना था।

ऐसा नहीं करने पर मासिक तौर पर ढाई रुपए प्रति वर्ग फीट किराए के तौर पर बिल्डर को भुगतान करना था। परिवाद में कहा कि पूरी राशि जमा कराने के बाद भी बिल्डर ने तय समय में कब्जा नहीं दिया और होल्डिंग चार्ज के नाम पर 3.93 लाख अतिरिक्त मांग लिए।