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राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टर्स, जो नियमित चयन से पहले अस्थायी व संविदा पर सेवाएं दे चुके हैं। उनके लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
जस्टिस श्रीचंद्रशेखर व जस्टिस संदी...