जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश, स्कूल नियमों की पालना करनी होगी सुनिश्चित, जोबनेर के साथ ही पूरा जयपुर जिला भी रडार पर
जयपुर। बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों-कोचिंगों पर अब जल्द ही ताला लगने जा रहा है। दरअसल, हमारा समाचार में प्रकाशित खबर को शिक्षा विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा ने जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली एवं बहरोड़ के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि इन ब्लॉक्स में बिना मान्यता और रजिस्टे्रशन के ही संचालित निजी विद्यालयों पर 5 दिनों में ही कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही एक अन्य निर्देश में सभी निजी विद्यालयों द्वारा आरटीआई फीस मॉड्यूल में प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही मनमानी कर रहे बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों पर लगाम लग जाएगी। दरअसल, बिना मान्यता के स्कूल संचालक कम फीस में बच्चों का दाखिला ले लेते हैं, जिसके कारण विभाग को तो नुकसान हो रहा है, साथ ही मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी नुकसान हो रहा है।
तीन दिनों में होगी सूची तैयार, पांच दिनों में करनी होगी कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को 5 दिनों में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद तुरंत एक् शन में आते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीफ ने सभी यूसीईईओ को तीन दिनों में सूची तैयार करने को कहा गया है। इस सूची में बिना मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के नाम, उनका पता, संचालक का नाम एवं मोबाइल नंबर मांगे गए है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि मान्यता संबंधी शर्तें पूरी किए बिना बच्चों का दाखिला करना स्कूल शिक्षा नियमावली के अनुसार अपराध माना जाएगा।