बेहतर पुलिसिंग में मददगार होंगे तीनों नए कानून

दंड संहिता के तीन नए कानून लागू होने के बाद सीएम ने की वर्चुअल कांफे्रंस, वीसी में बगरू और सेज थाना संयुक्त रूप से शामिल रहे, थानाधिकारी हरीश कुमार सोलंकी और इंदु शर्मा ने समझाए नए कानून


बगरू। अंग्रेजों के जमाने के तीन कानून आज से खत्म हो गए है अब नए कानूनों ने उनका स्थान ले लिया है। नए कानून देशभर में रात 12 बजे से लागू हो चुके है और प्रदेश में आज इन कानूनों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान पुलिस, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियों को संबोधित किया।
सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में बगरू और सेज थाना संयुक्त रूप से शामिल रहे। वीसी में सीएम ने कहा कि आज से पूरे राज्य में नया कानून लागू हो गया हैं। नए कानून में आमजन के हित जुड़े हुए हैं। नए कानून में पीडि़त को जल्द न्याय मिलेगा। नए कानून की जानकारी पुलिस आमजन को समय-समय पर अवगत करती रहे। पीडि़त को इस नए कानून का फायदा मिले इस की जिम्मेदारी हम सभी की हैं। 
सीएम की वीसी के बाद बगरू थानाधिकारी हरीश कुमार सोलंकी और सेज थाना अधिकारी इंदु शर्मा ने नए कानूनों की व्याख्या की और उन्हें विस्तार से समझाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कलवाड़ा सरपंच रामदयाल वर्मा, ग्राम सेवक सहकारी समिति के अध्यक्ष गोपाल चलावरिया सहित सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, महिला सखी एवं दोनों थानों का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। दरअसल, पुरानी दण्ड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब तीन नए आपराधिक कानून लाए गए है। ये 3 नए कानून - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुए,  ये भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं।