सड़क दुर्घटना मामलों में पिड़ित पक्ष को कुल 15,80,000 रूपये का आवार्ड पारित

तारानगर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण पिठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने कुल 15,80,000 रूपये का आवार्ड पारित किया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि 25 अप्रेल 2023 को मृतक गोविन्द पांडिया निवासी बनियाला जो तारानगर में पढ़ाई करता था रात्री 10:30 बजे सात्यूं सर्किल पर बाईक पर अपने कमरे पर जा रहा था सामने से आ रहे ट्रक चालक अजयपाल हरियाणा ने ट्रक से बाईक को टक्कर मार दी जिससे गोविन्द की मौके पर ही मौत हो गई जिसके एफ.आई. आर. नं. 124/2023 पुलिस थाना तारानगर में दर्ज हुई तथा दुर्घटना दिनांक 07 नवंबर 2021 को धनाराम खाती खरतवासिया जो सुबह सदारशहर रवि रिसोर्ट के पास गया हुआ था तो सामने से आ रही जीप के चालक भीमसिंह माली ने लापरवाही पूर्वक चलाकर धनाराम को टक्कर मारी जिससे धनाराम की मौके पर ही मृत्यू हो गई जिसकी एफ.आई.आर सं. 299/2021 पुलिस थाना तारानगर में दर्ज हुई थी अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान कर चालकों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मृतक गोविन्द पाडियां की तरफ से उनके माता-पिता ने क्लेम याचिका पेश की जिसमें 11,00,000 व मृतक धनाराम खाती की ओर से पत्नी पुत्रों ने क्लेम याचिका पेश की जिसमें 4,80,000/- रूपये का आवार्ड पारित किया पिठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने दोनों मामलों के दोनों पक्षों में आपसी समझाईश कर लोक अदालत की भावना से 15,80,000 रूपये का अवार्ड पारित किया।