दूदू में आज आयोजित होगा फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर

शिविर में मौके पर ही बनाए जाएंगे खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन, दी जाएगी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों की जानकारी 

दूदू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देश पर आज दूदू स्थित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदालिया की तरफ से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वितीय की टीम द्वारा फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदालिया ने बताया कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाकर वितरित करने के साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर मौके पर ही लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। शिविर में एमएफटीएल (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स) के माध्यम से आमजन को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता एवं मिलावाट के संबंध मे जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही आमजन के लिए खाद्य पदार्थों की जांच करवाने की सुविधा मौके पर ही उपलब्ध होगी। 

12 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारियों को जारी किया जाएगा लाइसेंस
शिविर में जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है, उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा। उन्हें फूड रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, पेन कार्ड की फोटो कॉपी एवं स्वयं की एक पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लानी अनिवार्य है। जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से ज्यादा है, उन्हें फूड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड की कॉपी, पेन कार्ड, बिजली बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शिविर का लाभ उठाए और कोई भी व्यापारी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं रहे।