जालोर, ( सुरेश गर्ग थांवला )। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक पारस मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान जालोर संसदीय क्षेत्र-18 के अंतर्गत जालोर, सिरोही व सांचौर जिले में तैनात सहायक व्यय पर्यवेक्षकों, वीडियो निगरानी दल व लेखांकन दलों के प्रभारी व मुख्यालय लेखाकंन दल के समस्त सदस्यों की संयुक्त बैठक मंगलवार को जिला परिषद सभागर में सम्पन्न हुई।
बैठक में व्यय पर्यवेक्षक पारस मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शुद्ध निर्वाचन प्रक्रिया के लिए भुजबल, धन बल व मीडिया के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र की आवश्यकता है जिसमें लोकतंत्र में गरीब व अमीर सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो सकें।
उन्होंने सहायक व्यय पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि चुनाव अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली, वाहन, होर्डिंग्स, बैनर व अस्थाई कार्यालयों इत्यादि की ली गई स्वीकृतियों की जांच करें तथा अधीनस्थ उड़नदस्ता व वीडियो निगरानी दलों को वीडियोग्राफी के लिए भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्र में हो रही चुनाव प्रचार गतिविधियों की अनुमति की पुष्टि कर गैर अनुमत गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सकें एवं उनका व्यय संबंधित निर्वाचन अभ्यर्थियों के व्यय लेखों में जोड़ा जा सकें। जनसभा व रैली के दौरान वाहनों की वीडियोग्राफी करवाई जावें तथा आने वाले वाहनों पर अभ्यर्थी का कोई झण्डा व बैनर इत्यादि लगा हो तो ड्राईवर से पूछताछ की जावें तथा यदि अभ्यर्थी से संबंधता हो तो चुनाव व्यय अभ्यर्थी के लेखा में जुड़वाना भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अवैधानिक व्यय जैसे मतदाताओं को नकद बांटना, साड़ी, धोती व कंबल उपहार में देना, मदिरा का वितरण, डमी अभ्यर्थी को पैसा देना, स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को पैसे बांटना इत्यादि, आरपी एक्ट की धारा 123 तथा आईपीसी की धारा 171बी में दण्डनीय है। सामूहिक भोज, शादी, भण्डारे, धार्मिक स्थलों इत्यादि जगहों पर अभ्यर्थी द्वारा मत याचना व प्रचार करने पर व्यय उसके निर्वाचन लेखे में जोड़ा जायेगा।
उन्होंने लेखांकन दलों को निर्देशित किया कि जनसभा या रैली की वीडियोग्राफी के अनुसार प्राप्त अनुमानित व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वाहन एवं वीडियो वाहन के लिए जारी अनुमति के आधार पर निर्धारित दरों पर छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज करेंगे तथा विधानसभा क्षेत्र में लेखांकन दल, छाया अवलोकन रजिस्टर का खर्चा प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में गठित मुख्यालय लेखादल को संकलित करने के लिए भेजेंगे तथा निरीक्षण के दिन सभी विधानसभा क्षेत्र में लेखा दल छाया अवलोकन रजिस्टर व फॉल्डर ऑफ एविडेन्स के साथ आर.ओ. कार्यालय जालोर में 12, 18 व 24 अप्रेल, 2024 को निरीक्षण के लिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अधिप्रमाणित विज्ञापनों की लागत का अंकन अभ्यर्थी व राजनैतिक दलों के खातों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एमसीएमसी द्वारा निर्णित पेड न्यूज के प्रकरणों में डीपीआर की दर से व्यय जोड़ा जायेगा। चुनाव प्रचार के लिए आने वाले विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के साथ अभ्यर्थी द्वारा यात्रा करने पर हेलिकॉप्टर या चार्टन प्लेन का 50 प्रतिशत किराया अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा मंच साझा करने पर, अभ्यर्थी का नाम लेने पर व मंच पर फोटो/बैनर इत्यादि होने पर खचा अभ्यर्थी के खाते में तथा एक से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में सभी के आनुपातिक रूप से बांट कर जोड़ा जायेगा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सजग रहकर कार्य करने की बात कही।
व्यय अनुवीक्षण के संबंध में अतिरिक्त व्यय प्रभारी हमीराराम ने व्यय अनुवीक्षण के समस्त पहलुओं पर बिन्दुवार प्रशिक्षण दिया। इस दौरान सिरोही के अतिरिक्त व्यय प्रभारी सुनित देव, सहायक व्यय पर्यवेक्षक नगाराम चौधरी सहित सभ दलों के सदस्य उपस्थित रहे।